दिल्ली। देश के कानून मंत्रालय ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की इजाजत दे दी है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय की इजाजत के लिए ये प्रस्ताव भेजा था जिसे कानून मंत्रालय ने मान लिया है।
लरअसल, चुनाव आयोग ने कहा था कि 12 नंबर वाले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए उसे कानूनी अधिकार चाहिए। जिसके लिए कानून मंत्रालय से इजाजत मिलना जरुरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसा करने से फर्जी वोटरों पर लगाम लगाई जा सकेगी। इसलिए सभी वोटर कार्ड धारकों को अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। खास बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इन आंकड़ों को हैक या इनकी कापी नहीं की जा सकेगी। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद अब चुनाव आयोग आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने का काम राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू कर देगा।