जिसके बाद IPC 1860 की धारा 406, 420 171-ई, 171-एफ, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 9 और 13 के तहत भी मामला दर्ज गया था ।
अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी के बुलावें पर बयान देने थाने पहुँचे डॉ पुनीत गुप्ता
रायपुर 27 जून 2019। बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड में एसआईटी द्वारा बुलाए जाने पर डीकेएस के पूर्व डीन डॉ पुनीत गुप्ता गंज थाने के साइबर सेल पहुंचे हैं । दरअसल एसआईटी के टीम ने डॉ पुनीत गुप्ता को वॉइस सैंपल के लिए बुलाया था ।आपको बताते चलें कि बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में राजेश मूणत, अमित जोगी के साथ डॉ पुनीत गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है ।इससे पहले मंतूराम पवार और अमित जोगी को भी वॉयस सैंपल के लिए एसआईटी के टीम ने थाने बुलाया था ।लेकिन मंतूराम पवार और अमित जोगी दोनों ने वॉयस सैंपल देने से साफ साफ मना कर दिया ।आपको बता दें कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन विधायक विक्रम उसेंडी ने अंतागढ़ विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद हुए उपचुनाव में मंतूराम पवार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन नाम वापसी के अंतिम समय के ठीक थोड़े पहले मंतूराम पवार ने अपना नाम वापस ले लिया था ।जिससे बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग को एकतरफा जीत मिली थी ।