वन अधिकार कानून के हितग्राहियों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहनीय पहल, पूरे राज्य में और खासकर वन क्षेत्रों में हो रहा है व्यापक स्वागत

वन अधिकार कानून के हितग्राहियों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहनीय पहल, पूरे राज्य में और खासकर वन क्षेत्रों में हो रहा है व्यापक स्वागत

वन अधिकार कानून के हितग्राहियों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहनीय पहल, पूरे राज्य में और खासकर वन क्षेत्रों में हो रहा है व्यापक स्वागत

रायपुर/13 जून 2019। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वन अधिकार कानून के हितग्राहियों को मदद पहुंचाने की पहल का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पूरे राज्य में और खासकर वन क्षेत्रों में वन अधिकार कानून के हितग्राहियों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहनीय पहल का व्यापक स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अब कांग्रेस सरकार में बस्तर सरगुजा के विकास प्राधिकरण बनाने की दिखावा मात्र नहीं होगा बल्कि जंगल में रहने वालों के अधिकारों हकों और हितों की लड़ाई लड़ी जायेगी। बस्तर, सरगुजा विकास प्राधिकरणों को कांग्रेस सरकार ने न केवल मजबूत बनाया है, बल्कि इनकी कमान भी बस्तर सरगुजा के माटी पुत्रों के हाथ में सौंपी है। जंगलों में रहने वाले जिन लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया गया है, जो कि पट्टे की भूमि पर खेती कर रहे है। गरीबी रेखा के नीचे है, तथा योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम प्राथमिकता रखते है, उनको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान सम्मान निधी की पात्रता प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार को गया है। वन अधिकार के हितग्राहियों की किसान सम्मान निधि के 6000 रू. का लाभ देने और राशि 6000 की जगह 12000 हजार देने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष सार्थक पहल की है।

वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 4 लाख परिवारों को “वन अधिकार अधिनियम” अंतर्गत पट्टे प्रदान किये गये है तथा अभी भी पट्टे दिये जाने की कार्यवाही जारी है। केन्द्र सरकार की “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना प्रति किसान परिवार को 6000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रावधान है। इस योजना के हितग्राहियों में “वन अधिकार अधिनियम” अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि पट्टे की भूमि पर खेती कर रहे है, गरीबी रेखा के नीचे है, तथा इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम प्राथमिकता रखते है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि “वन अधिकार अधिनियम” अंतर्गत प्राप्त पट्टाधारी कृषकों की कमजोर सामाजिक-आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना का लाभ दिया जाये और 6000 रू. प्रतिवर्ष के स्थान पर 12,000 रू. प्रतिवर्ष प्रदान किये जाये। साथ ही कहा है कि देश के करोड़ो जंगल में रहने वालों के हितों को देखते हुये पट्टाधारी कृषकों को योजना के आरंभ दिनांक से लाभान्वित करने हेतु संबंधित विभाग को समुचित निर्देश शीघ्र दिये जाये।

The News India 24

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