छत्तीसगढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर एमजीएम हॉस्पिटल पर आखिर कब रिसीवर बैठाओगे सरकार ? अब तो हाईकोर्ट ने भी यह कहते हुए खारिज कर दी याचिका कि , शासन की कार्रवाई में सहयोग करे , ट्रस्ट पर कड़ी कार्रवाई की मांग 

छत्तीसगढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर एमजीएम हॉस्पिटल पर आखिर कब रिसीवर बैठाओगे सरकार ? अब तो हाईकोर्ट ने भी यह कहते हुए खारिज कर दी याचिका कि , शासन की कार्रवाई में सहयोग करे , ट्रस्ट पर कड़ी कार्रवाई की मांग 

बिलासपुर / बिलासपुर हाईकोर्ट ने डकैत एडीजी मुकेश गुप्ता और उसके परिजनों के स्वामित्व वाले MGM अस्पताल की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है , जिसमे मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट ने बिना सुनवाई का अवसर दिए एमजीएम हॉस्पिटल के निरीक्षण पर आपत्ति जताई थी | MGM की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर दी और आपत्ति को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने शासन की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है । दरअसल जिला प्रशासन की टीम एक दिन पहले ही गुरुवार को निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता से जुड़े एमजीएम अस्पताल को 4 फरवरी को नोटिस जारी कर 6 फरवरी को निरीक्षण के लिए पहुंची थी। इस दौरान मौके पर मौजूद एमजीएम हास्पिटल के वकीलों ने बगैर एफआईआर और सर्च वारंट के पहुंचने आपत्ति करते हुए टीम को वापस लौटा दिया था।यही नहीं इस मामले में मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के विरुद्ध जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच में याचिका प्रस्तुत की। इसमें कहा गया कि शासन द्धारा बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए और किसी भी शिकायत की जानकारी देते हुए बार-बार एमजीएम हॉस्पिटल में निरीक्षण के नाम पर परेशान किया जा रहा है।

The News India 24

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