राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त पट्टों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में 7 हजार 500 वर्गफीट के अतिक्रामकों को भूमि स्वामी हक प्रदाय किया जा रहा
महासमुंद। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त पट्टों को भूमि स्वामी हक प्रदान करने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में 7 हजार 500 वर्गफीट के अतिक्रामकों को भूमि स्वामी हक प्रदाय किया जा रहा है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने संबंधितों को शासन की इस योजना का लाभ उठाने कहा है। उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस संबंध में अतिक्रामकों को नोटिस जारी कर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुनील कुमार चन्द्रवंशी ने बताया कि राजीव गांधी आश्रय योजना एवं राजस्व विभाग की प्राथमिकता वाली योजनओं के क्रियान्वयन के लिए नगरपालिका महासमुन्द एवं नगर पंचायत तुमगांव के विभिन्न वार्डों में राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है।
इस कड़ी में आज जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 22 सुभाष नगर में विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागरिकों को अपील की गई कि राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ उठाएं। इस अवसर पर तहसीलदार मूलचंद चोपड़ा, नायब तहसीलदार देवेन्द्र नेताम सहित राजस्व एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके तहत जिले में कुल तीन हजार 335 व्यक्तियो को सूचना पत्र जारी किया गया है। जिले में कुल तीन हजार 691 अतिक्रामक अधिभोगियों को नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रामकों का भूमि बाजार मूल्य के 102 प्रतिशत् के बराबर राशि जमा करने पर भूमि स्वामी हक प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पट्टेदारों से सूचना पत्र जारी कर आवेदन आंमत्रित किए जा रहे है।
जिसके तहत शासन से प्राप्त लक्ष्य 40 करोड़ के विरूद्ध तीन हजार 335 व्यक्तियों को 70 करोड़ 27 लाख की प्रब्याजी, भू-भाटक जमा करने के लिए मांग पत्र, सूचना जारी की गई है। इसके साथ एक अन्य योजना के तहत परिवर्तित भू-भाटक की राशि एक मुश्त 15 वर्ष का जमा करने पर आगामी 15 वर्ष की वार्षिक भू-भाटक पर छूट प्रदान की जाएगी। जिसके तहत जिले में बड़े बकायादारों को वसूली जमा करने के लिए तहसीलदारों के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्व में प्रदत्त स्थाई, अस्थाई पट्टेधारियों को भी शासन की योजनानुसार भूमि स्वामी हक प्रदान करने का प्रावधान है।
जिसके तहत रियायत पट्टेदारों को प्रचलित गाईड-लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर रियायती पट्टो में परिवर्तित करने तथा भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि जमा करने पर भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार पट्टे धारी अतिक्रमित भूमि व्वस्थापन के लिए अतिक्रामकों भूमि के बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी देने तथा दो प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा करने पर भूमि स्वामी हक प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आवेदक, पट्टेधारी, अधिभोगी, अतिक्रामक संबंधित तहसील में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।