राजीव गांधी आश्रय योजना का सरलीकरण
नगरीय निकायों के आवासहीन गरीबों को मिलेगा स्थायी पट्टा
आवासहीन शहरी गरीबों को सस्ती दर पर मिलेगी आवासीय भू-खण्ड
रायपुर, 04 अक्टूबर 2019/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास विभाग द्वारा राजीव आश्रय योजना का सरलीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत 19 नवम्बर 2018 तक प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन गरीब व्यक्तियों के लिए जिनके पास आवास का स्थायी पट्टा नहीं है, प्रतिषेध क्षेत्रों- सड़क, तालाब, नहर तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर काबिज अधिभोगियों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा। इसके साथ ही आवसहीन शहरी गरीबों को भी सस्ती दरों पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का सरलीकरण करते हुए शासकीय नजूल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण की भूमि में निवासरत् आवासहीनों को काबिज भूमि के पट्टें की पात्रता उनके पते का राशन कार्ड अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों की आधार पर सत्यापन के बाद पट्टा दिया जाएगा।
योजना के तहत पात्र व्यक्ति को न्यूनतम 450 वर्गफुट भूमि का पट्टा प्राप्त होगी। इससे अधिक होने की स्थिति में नगर निगम रायपुर में अकिधतम 600 वर्गफुट 15 रूपए प्रति वर्गफुट की दर से पट्टा दिया जाएगा। अन्य नगर निगमों में 700 वर्गफुट 10 रूपए प्रति वर्गफुट की दर से, नगर पालिका क्षेत्रों में 800 वर्गफुट 10 रूपए प्रति वर्गफुट की दर से और नगर पंचायतों में 1000 वर्गफुट तक 5 रूपए प्रति वर्गफुट की दर से निर्धारित क्षेत्रफल का पट्टा दिया जाएगा। योजना के तहत निवासरत झुग्गीवासी किराएदार को पट्टें की पात्रता होगी तथा यथासंभव झुग्गियों को उसी स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा। अन्यंत्र स्थानांतरण की स्थिति में समिति द्वारा सुनवाई कर परीक्षण के बाद स्थानांतरित स्थल का पट्टा दिया जाएगा।