आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष और पार्षद को नोटिस जारी, रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है. शेष 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है. जिसके मद्देनजर विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है. इसी कड़ी में आज रिटर्निंग ऑफिसर को बिलासपुर नगर पालिका अंतर्गत वार्ड क्र. 45 के पार्षद अशोक विधानी हेमू नगर स्थित भाजपा कार्यालय में अपने भाई राजू विधानी से महतारी वंदन योजना संबधित फार्म भरे जाने की शिकायत मिली. जहां महिलाओं को हर महीने 1 हजार यानी प्रतिवर्ष 12 हजार रूपये सहायता राशि के लिए फॉर्म भराया जा रहा था, इसके अलावा अशोक विधानी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये की राशि भी कार्यालय से दी जा रही है. इस शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी जिला अध्यक्ष और पार्षद को नोटिस जारी किया है.
जानकारी के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 ( 2 ) एवं भा०द०संहिता 1860 की धारा 171-C के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 24 घंटे के भीतर मामले में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है. समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी है.
रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय से जारी नोटिस –
कांग्रेसी नेताओं ने महतारी वंदन योजना पर उठाए सवाल
आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेसवार्ता ली. इस दौरान भाजपा के महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं हो रही है. भाजपा गलत तरीके से फॉर्म भरा कर प्रलोभन दे रही है. भाजपा जनता को गुमराह कर रही है. वोट के लिए जनता को ठगने में जुटी हुई है. पहले चरण के 20 सीटों पर भाजपा ने यह फॉर्म नहीं भरवाया.