इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए रणनीति तैयार….अशासकीय विद्यालयों के लिए बनाए गए फीस अधिनियम का तीन माह के भीतर पालन अनिवार्य: प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। यह सरकार की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। उन्होंने आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित प्रिंसिपल की 2 वेतनवृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए। डॉ. आलोक शुक्ला ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में एससीईआरटी के डायरेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट, अतिरिक्त संचालक डॉ. योगेश शिवहरे, लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक श्री आशुतोष चाबरे, पांचो संभाग के संयुक्त संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह स्पष्ट किया कि अशासकीय विद्यालयों के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ फीस विनियमन अधिनियम का 3 माह के भीतर पालन करना अनिवार्य है। 15 तारीख तक इसका पालन जिस जिले में नहीं होगा, और साफ्टवेयर में इसकी पुष्टि नहीं होगी, इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवाचारी पहल करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण, प्रमोशन, अवकाश, गोपनीय चरित्रावली, अचल संपत्ति की जानकारी सहित स्थापना संबंधी कार्यों के त्वरित निराकरण के लिये एक ‘एप‘ बनाया गया है, उसे एक माह के भीतर शत् प्रतिशत पूर्ण की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये की वर्तमान भर्ती नियम के अनुसार 31 मार्च तक संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त प्रकार के पदों पर पदोन्नत की कार्यवाही तत्काल पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब व्यक्तिगत नियुक्ति जारी किया जाएगी।