स्विमिंग पूल वॉटर पार्क चालू करने का नए आदेश जारी
रायपुर, कलेक्टर के आदेश अनुसार 1 फरवरी से स्विमिंग पूल वॉटर पार्क चालू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. अब नए आदेश के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता से सेविंग पुल वाटर पार्क को संचालित किया जा सकेगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
जितने भी प्रवेश और निकासी द्वार होंगे वहां टच फ्री मोड में रहने होंगे। अब स्विमिंग पुल वाटर पार्क का आनंद उठाने वाले लोगों को साबुन तोलिया स्वयं लेकर जाना होगा संचालक के द्वारा किसी प्रकार से साबुन तोलिया मुहैया नहीं कराया जाएगा। साथ ही साथ पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा, जिससे कि यहां आनंद उठाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी।
स्विमिंग पूल-वाटर पार्क में उपयोग में लाए जाने वाला पानी को समय-समय पर फिल्टर करना अनिवार्य होगा। इस जगहों पर छोटे बच्चे, अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं दवाइयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को स्विमिंग पूल-वाटर पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल-वॉटर पार्क में किसी भी प्रकार से गुटका-पान एवं धूम्रपान करना बंधित रहेगा। वही कंटेंटमेंट जोन में आने वाले वाटर पार्क को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. कंटेनमेंट जोन में वाटर पार्क खुले पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।