दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रतीक चिह्न यानि की सरकारी लोगो के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने कानून बनाया है कि जो कोई भी सरकारी लोगो का बेजा इस्तेमाल करेगा उसको दोषी पाने पर दो साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार के नए कानून के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिह्न का अगर किसी लेटर पैड, विजिटिंग कार्ड या गाड़ी पर प्रयोग किया गया तो ऐसा करने वाला सजा का भागीदार होगा.