छत्तीसगढ़ में खु​लेंगें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, SOP को कराना होगा पालन

छत्तीसगढ़ में खु​लेंगें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, SOP को कराना होगा पालन

रायपुर/ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के लिए कोरोना काल में खुशखबरी लेकर आई है. कोरोना के कारण मार्च से ही बंद पड़े सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए है. हालांकि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स कब से खोले जाएंगे, इसके बारें में अब तक जानकारी नहीं मिली है.

केंद्र सरकार ने पिछले महीने अक्टूबर में ही अनलॉक-4 के तहत सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दे दी थी. आदेश था कि राज्य सरकारें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सिनेमाघरों को खोलने का निर्णय ले सकती है.

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा घरों और स्कूलों को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दी थी. जिसका पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है.

SOP को कराना होगा पालन
राज्य शासन ने सभी संभागीय कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए है. अब सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए इन्हें एसओपी (standard operating procedure) का पालन करना होगा. एसओपी जिसे मानक संचालन प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें प्रशासन की एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाता है.
उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अनलॉक-4 में सिनेमाहॉल खोलने की अनुमति नहीं दी थी.

The News India 24

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