उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर दो उर्वरक दुकानों का लायसेंस निरस्त
रायपुर, 12 अक्टूबर 2020/ कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसी तरह कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन करने पर 46 कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार जिला महासमुंद के कृषि विभाग के उप संचालक ने उन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश 1685 का उल्लंघन करने पर झलप के मनोहर किराना स्टोर्स एवं सांई ट्रेडर्स का उर्वरक लायसेंस निरस्त कर दिया है। इसके पूर्व जिले के अन्य प्रतिष्ठानों बागबाहरा के श्री हरि कृषि केन्द्र, पिथौरा के शिवम ट्रेडर्स, सरायपाली के राजेश अग्रवाल, ओम फर्टिलाइजर, अग्रवाल ट्रेडर्स का लायसेंस उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन करने के कारण 21 दिवस के लिए निलंबित किया गया था। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का उल्लंघन करने के कारण महासमुंद विकासखण्ड के 09, बागबाहरा के 11, पिथौरा के 09, बसना के 08 एवं सरायपाली के 09 कुल 46 कीटनाशी प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जवाब संतोषपद्र नहीं दिए जाने की स्थिति में संबंधित फर्म के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।