आपदा-पीड़ितों को 64 लाख रूपए की आर्थिक सहायता
रायपुर, 02 अक्टूबर 2020/ राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राजस्व-पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। प्रदेश के कोरिया जिले में ऐसे ही 16 प्रकरणों में 64 लाख रूपए की सहायता आपदा पीड़ितों को स्वीकृत की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता के प्रकरणों में कोरिया जिले के तहसील सोनहत के ग्राम आनन्दपुर के प्रभु पण्डो की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर, ग्राम कुशहा की रितू की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर, तहसील भरतपुर के ग्राम खिरकी के संजय यादव की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर, ग्राम लरघाडण्डी की पिंकी की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर, ग्राम संरगवाह के विकास की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर, ग्राम अक्तवार के बालकिशोर की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर, ग्राम कोटाडोल की सुनीता की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर, ग्राम नेउर की रोशनी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर, ग्राम हर्रई की बब्बी बाई की सर्पदंश से मृत्यु होने पर, ग्राम खमरौध की रागनी सिंह की स्टाप डेम में डूबने से मृत्यु पर, तहसील खड़गवां के ग्राम मेन्ड्रा के मंगल सिंह की सर्पदंश से मृत्यु होने पर, ग्राम कटकोना के राजा विश्वास की सर्पदंश से मृत्यु होने पर, ग्राम दुबछोला के लक्षमण प्रसाद की सर्पदंश से मृत्यु होने पर, ग्राम पटमा के जयनन्दन एवं भुवनेश्वर सिंह की अकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर तथा ग्राम कटकोना के संतोष कुमार जायसवाल की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।