राज्य सरकार ने अनलॉक 5 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए
रायपुर। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 के संबंध में गुरुवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह ने केन्द्र सरकार की ओर से बुधवार को जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में डॉ.सिंह ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन और अन्य क्षेत्रों में अनलॉक के लिए भारत सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के संबंध में समस्त विभागों के सचिव,संभागायुक्त, कलेक्टर और विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के तहत नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए लॉकडाउन और अनलॉक उपायों को 31 अक्टूबर तक संशोधित रूप से लागू करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही तय करें।
बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार रात को अनलॉक-5 से जुड़ी गाइडलाइंस को जारी की है। 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के एंटरटेनमेंट पार्क और उस तरह की जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉलों, थियटरों, मल्टीप्लेक्सों को अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है,उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी। इसके अलावा 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5.0 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को लेने को कहा गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। हालांकि गृह मंत्रालय की गाइडालाइंस में कहा गया है कि 15 अक्टूबर से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी नियम होंगे, जिनका पालन करना होगा।