लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन ने रविवार को दुकानों को खोलने की छूट दी
रायपुर। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण और मौत के आंकड़ों को देखते हुए 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन ने रविवार को दुकानों को खोलने की छूट दी है। बता दें कि इससे पहले हर रविवार को शहर में दुकानें बंद रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बात छूट दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार लॉकडाउन और सख्त होगा। हालांकि इसमें मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट दी जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। पूरे शहर में बेरिकेटिंग की जाएगी। पेट्रोल पंप पर शासकीय एवं इमरजेंसी वाहनों को ही पेट्रोल दी जाएगी। बिना वजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
वहीं, अंतरजिला आने जाने पर ई-पास लगेगा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए पुलिस/आरटीओ/प्रशासन मदद करेगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने 21 सितंबर रात 9 बजे से 28 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार लॉकडाउन और सख्त होगा। हालांकि इसमें मेडिकल इमरजेंसी को ही छूट दी जाएगी।
जारी निर्देश के अनुसार बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों की गाड़ी जब्त की जाएगी। पूरे शहर में बेरिकेटिंग की जाएगी। पेट्रोल पंप पर शासकीय एवं इमरजेंसी वाहनों को ही पेट्रोल दी जाएगी। बिना वजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
वहीं, अंतरजिला आने जाने पर ई-पास लगेगा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए पुलिस/आरटीओ/प्रशासन मदद करेगा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।