अगली सुनवाई तक ‘रामा ग्रीन्स’ खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक
बिलासपुर| राजधानी रायपुर के अमलीडीह इलाके में रामा ग्रुप के प्रस्तावित प्रोजेक्ट रामा ग्रीन्स पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपने आदेश में आगामी आदेश तक सभी तरह की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई है. जनहित याचिका लगाने वाले राजकुमार दुबे ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन रामा ग्रुप की ओर से किया जा रहा है. इसे ही आधार बनाकर हाईकोर्ट में जनहिन याचिका लगाई गई|
रायपुर निवासी राजकुमार दुबे ने अधिवक्ता अर्जित तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए यह कहा था कि रामा ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट रामा ग्रीन्स के लिए नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से जो ले आउट पास कराया है, वह नियम विरूद्ध है. दरअसल प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही सरकारी जमीन की जानकारी छिपाते हुए यह ले आउट पास करा लिया गया.
हाईकोर्ट में अपनी दलील में याचिका पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट रामा ग्रीन्स में इस गाइलाइन का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आगामी आदेश तक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है.