कोरोना संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन में इलाज की इजाजत दे दी गयी….शर्तों के साथ मिलेगी इजाजत, नहीं तो एफआईआर
लेवल सी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दी इजाजत
शर्तों के साथ मिलेगी इजाजत, नहीं तो एफआईआर
रायपुर । छत्तीसगढ़ में अब कम संक्रमित कोरोना मरीज को होम आइसोलेशन में इलाज की इजाजत दे दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है कि केटेरगी C के कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में इलाज की इजाजत होगी। हालांकि होम आइसोलेशन की इजाजत तभी होगी, जब स्वास्थ्यकर्मी मरीज की घर की व्यवस्था और मरीज से स्वास्थ्य की स्थिति से संतुष्ट होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 5 पन्नों का गाइडलाइन जारी किया है।स्वास्थ्य विभाग किसी भी मरीज को आइसोलेट करने से पहले खुद जाकर मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगा, साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि मरीज के घर में वो व्यवस्था है, जिसके तहत उसका इलाज घर में रहकर किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में इलाज की अवधि 17 दिन की होगी, इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी लगातार मरीज या उनके अटेंडर के संपर्क में रहेंगे और स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहेंगे।इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जायेगा। साथ ही अगर कोई मरीज होम आइसोलेशन की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की जायेगी। मरीज के साथ एक अटेंडर को रखना जरूरी होगा, वहीं मरीज को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना और रूम के साथ लैट्रिन-बाथरूम अटैच होना जरूरी होगा। मरीज के साथ जिस अटेंडर को रखा जायेगा, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ्य होना और 50 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिये।