लॉकडाउन के कारण रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि 2 चक्का वाहन पर 1 से अधिक सवारी तथा 4 चक्का वाहन में 2 से अधिक लोग पाए जाने पर जुर्माना
रायपुर। कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के बीच रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने आज आदेश जारी किया कि दो चक्का वाहन पर एक से अधिक सवारी तथा चार चक्का वाहन में दो से अधिक लोग पाए जाने पर 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
कलेक्टर व्दारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढंके पाए जाने पर 100 रुपये अर्थदंड होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूके तो 100 रुपये अर्थदंड होगा। सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घुमते पाए गए या फिर सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़े तो 500 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। छूट प्राप्त दुकानों या संस्थानों व्दारा मास्क उपयोग नहीं करने पर एवं उनके व्दारा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रथम बार 500 व दूसरी बार 1000 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके बाद भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसकी दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी।