कोरोना वायरस के मद्देनज़र धमतरी जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसले लेते हुए जिले में धारा 144 लागू किया
रायपुर/धमतरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर पूरी सावधानी बरती जा रही है. अब इसी कड़ी में धमतरी जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसले लेते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि मुख्य सचिव से मिले निर्देशों के बाद हम वो हर कदम उठा रहे हैं, जिससे किसे कोविद-19 के संक्रमण से बचा जा सके. धमतरी जिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ और पड़ोसी राज्यों की सीमा से भी लगा है. ऐसे में इस महामारी से बचाव के लिए धारा-144 लागू करना अनिवार्य हो गया था. क्योंकि यह आपातकालीन स्थिति है. इस स्थिति में हर किसी व्यक्ति को तामिल नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा कि इस दौरान जिले में आयोजित सभी तरह के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है. किसी भी तरह के धरना, रैली अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया गया. धारा-144 के दौरान कर्फ्य् जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन लोगों को अनावश्य कहीं भी जमा भी नहीं होने दिया जाएगा. भीड़ से बचाने की कोशिश की जारी रही है. लोगों से यह अपील भी है कि वे इस दौरान प्रशासन का सहयोग करें. कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि संदिग्घ लग रहा है या कोई व्यक्ति जो विदेश दौरे से लौटा हो इसकी जानकारी तत्काल वे जिला प्रशासन को दे टो फ्री नंबर 104 पर फोन कर दें.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक भी कोरोना पेसेंट नहीं मिला है. राज्य सरकार की ओर से बचाव को लेकर पहले प्रदेश भर में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया. 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल को बंद कर दिया गया है.