खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन राज्य के सभी लायसेंस एवं पंजीयन प्राप्त खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण लेना जरूरी
रायपुर, 21 जनवरी 2020/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर द्वारा खाद्य पदार्थ निर्माताओं के लिए फॉस्टेक योजना के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर से लायसेंस प्राप्त एवं पंजीकृत राज्य के सभी खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एण्ड सर्टिफिकेशन (फॉस्टेक) येाजना के तहत सभी खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित नागपुर की संस्था फूड सेफ्टी सर्विसेस द्वारा सशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दिनांक एवं स्थान की जानकारी प्रदेश के सभी लायसेंस प्राप्त एवं पंजीकृत खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षक संस्था फूड सेफ्टी सर्विसेस द्वारा दूरभाष पर दी जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर के अभिहित अधिकारी ने समस्त खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करने कहा गया है।