दिल्ली। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में एक मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा आगर उसने इजाजत दी तो इलाके का माहौल खराब हो सकता है।दरअसल, यूपी के एक गांव में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर स्थानीय एसडीएम द्वारा रोक लगा दी गई थी। इस रोक को हटाने के लिए लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया और कोर्ट से रोक हटाने की अपील की। जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने एसडीएस के आदेश में विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार किया कि ऐसा करने पर सामाजिक असंतुलन खड़ा हो सकता है।
दरअसल एसडीएम ने दो समुदायों के बीच विवाद को रोकने के मकसद से किसी भी धार्मिक स्थल पर इन उपकरण को न लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी धर्म में नहीं लिखा है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगना जरुरी है। किसी की धार्मिक स्वतंत्रता से जब भी किसी को परेशानी होगी कोर्ट सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए जरूरी आदेश जारी करेगा।