नगर निगम के 137 प्रत्याशियों ने नहीं दी चुनाव खर्च की जानकारी, 5 साल के लिए हो सकते हैं अयोग्य

नगर निगम के 137 प्रत्याशियों ने नहीं दी चुनाव खर्च की जानकारी, 5 साल के लिए हो सकते हैं अयोग्य

 रायपुर. नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद भी दर्जनों प्रत्याशियों ने चुनावी खर्च का व्यौरा नहीं दिया है. रायपुर नगर निगम में 425 पार्षद प्रत्याशी थे, जिसमें से 137 ने आयोग को चुनाव खर्च की जानकारी नहीं दी है. ऐसे सभी प्रत्याशी अब 23 जनवरी तक व्यय संबंधी जानकारी दे सकते हैं. जानकारी नहीं देने पर 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं.

गौरतलब है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन किए जाने के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करते ही यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह उस तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख के बीच निवार्चन सबंधी सभी खर्च का सही लेखा स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता व्दारा व्यय संपरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें. ऐसा नही किए जाने पर प्रत्याशी को पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव कार्य में व्यय की सीमा निर्धारित की गई है. इसके तहत नगर पालिक निगम रायपुर के पार्षद प्रत्याशी 5 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा है. रायपुर नगर निगम में पार्षद पद के कुल 425 उम्मीदवारों में से 288 उम्मीदवार ने अपने नगरीय निकाय निर्वाचन खर्च की जानकारी उपलब्ध करा दी है, जबकि 137 उम्मीदवारों ने अभी तक खर्चों की जानकारी व्यय संपरीक्षक को नहीं दी है. उन्होंने बताया कि खर्च की जानकारी देने की अंतिम तिथि 23 जनवरी को शाम 5ः30 बजे तक है.

नगरीय निकाय के चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को समस्त खर्चों के दिन-प्रतिदिन का लेखा का मूल रजिस्टर, चुनाव व्यय का सार विवरण तथा प्रत्याशी का शपथ पत्र देना अनिवार्य है. चूंकि पार्षद के चुनाव के लिए व्यय सीमा निर्धारित है इसलिए चुनाव के दौरान प्रत्याशियों व्दारा की जाने वाली आमसभा, रैली, जलुसू आदि के व्यय लेखा प्रस्तुत किया जाना है.

चुनाव व्यय के लेखे की सत्यता और परिपूरर्ण व्यय की जानकारी हेतु प्रत्याशियों को विभिन्न सामग्रियों की मूल्य सूची रिटर्निंग अधिकारी से ले लेनी चाहिए. इसमें माइक्रोफोन और एम्प्लीफायर के साथ लाउडस्पीकर का किराया, पंडाल औरपोडियम, मंच, बैरिकेट्स, हेलिपेड बनाने का व्यय, कपड़ों के बैनर व फ्लैक्स, कपड़ों के डंडें. हैंडबिल्स, पोस्टर्स, होर्डिग्स, लकड़ी, कपडे व प्लास्टिक के कट-आउट्स, वीडियो सीडी, डीव्हीडी, मोबाईल, फोन, एसएमएस, ऑडियो सीडी, डीव्हीडी, मोबाईल फोन, दरवाजे खड़े करना, आर्च खड़े करना, वाहनों का दैनिक किराया, जीप, टेम्पो, टैंकर, एसयूबी, सूमो, क्वालिस, कार, तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, होटल कक्ष, अतिथि कक्ष के किराये, वाहन चालक का पारिश्रामिक, फर्नीचर तथा अन्य फिक्सचर का किराया, होर्डिंग्स का किराया, जिले में प्रयोग होने वाली अन्य मदों की दरें,एयर बैलून इत्यादि शामिल है

The News India 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *