सुप्रीम कोर्ट से राहत…. अनिल अंबानी की आरकॉम को केंद्र देगा 104 करोड़
उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये रिफंड करे। जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। यह मामला स्पेक्ट्रम के बकाये से जुड़ा हुआ है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने आरकॉम के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये देने को कहा था। अब केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने खारिज करते हुए टिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा है।