माननीय उच्च न्यायालय ने अंबिकापुर नगर नगर निगम के परिसीमन की अधिसूचना को यथावत रखा
रायपुर/02 दिसंबर 2019। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अंबिकापुर नगर निगम के परिसीमान याचिकाकर्ता गणों के द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी है कि राज्य शासन को संविधान के अनुच्छेद 243 र्ळ के तहत यह अधिकार है कि वह किसी भी नगर निगम परिसीमन में ला सकता है और ऐसे मामलों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस व्यवस्था के साथ माननीय उच्च न्यायालय में परिसीमन की याचिका को डिवीजन बेच माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.आर. मीणा एवं श्री प्रीतम साहू के द्वारा खारिज कर दिया गया।