मंतूराम खरीद-फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है
बिलासपुर/ विधायक खरीद फरोख्त मामले की वजह से चर्चा में आए मंतूराम पवार से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में अब सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के एकलपीठ ने याचिकाकर्ता चार कांस्टेबलों की इन्क्वायरी रिपोर्ट समेत संबंधित सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने शासन को 4 सप्ताह का समय दिया है। यह साल 2016 में मंतूराम पवार के पखांजुर स्थित आवास पर हुए नक्सल हमले से जुड़ा मामला है।
4 पुलिस वालों के हथियार लूटे थे नक्सलियों ने
- दरअसल घटना के वक्त नक्सलियों ने हमला कर ड्यूटी में तैनात 6 कांस्टेबलों में से 4 कांस्टेबलों के हथियार लूट लिए थे। जिसके बाद 4 कांस्टेबलों को लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस विभाग के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। इसी का विरोध इन पुलिसकर्मियों ने किया। अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इनका पक्ष सुने बिना कार्रवाई कर दी गई।
- जवानों ने बताया कि घटना के दौरान अचानक 12 से 13 नक्सलियों ने हमला कर दिया था। नक्सलियों ने आरक्षकों के साथ मारपीट की और इन्हें घायल कर 4 बंदूक लूटकर ले गए। जवानों ने कहा कि हम अपना पक्ष रखना चाहते थे, कई बार विभाग के उच्चाधिकारियों से अपील की पर कोई सुनवाई नही होने पर हाईकोर्ट के शरण मे आना पड़ा।