छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के खिलाफ कड़ा कानून हुआ लागू

छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी के खिलाफ कड़ा कानून हुआ लागू

छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी. गैर जमानती अपराध माना जाएगा. अवैध परिवहन पाए जाने पर सात साल तक की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा.

The News India 24

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