झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने ब्रम्हानंद नेताम के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौपा पत्र
प्रति,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
छत्तीसगढ़
लेख है कि 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा के उप-निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र प्रारूप-26(भाग-क) के कंडिका 05 में लंबित आपराधिक मामले के उप कंडिका (i) में अभ्यर्थी श्री ब्रह्मानंद नेताम द्वारा घोषणा करते हुए अपने विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना बताया तथा उक्त कंडिका में लागू नहीं होता है लिखा गया है, तथा कंडिका (ii) में आपराधिक मामले लंबित है-लागू नहीं लिखा गया है।
जबकि ब्रम्हानंद नेताम के विरूद्ध झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में सहआरोपी है। इस संबंध में जिला जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध क्रमांक 84/2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376 डीबी, 120 बी भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। जिसमें विवेचना उपरांत अभ्यर्थी ब्रह्मानंद नेताम का नाम अंकित है, तथा मामले में प्रारंभ में 05 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 05 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी जिन्हें आरोपी बनाया गया। एफआईआर में दर्ज 5 आरोपियों के अलावा अन्वेषण में अन्य आरोपियों के नाम सामने आये थे, ब्रम्हानंद नेताम पूर्व भाजपा विधायक उनमें से एक है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान में छत्तीसगढ़ के ब्रम्हानंद नेताम पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर निवासी चारामा जिला कांकेर का नाम भी है।
इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपने आपराधिक कृत्यों को छुपा कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की अपेक्षायें पूरी नहीं की गई है।
अतः अभ्यर्थी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत करते हुये उसकी उम्मीदवारी से उसे निर्हित किया जाये।
सुशील आनंद शुक्ला देवा देवांगन
अध्यक्ष-कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष-कांग्रेस विधी विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
छत्तीसगढ़
विषयः- नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक कृत्य की जानकारी को शपथ पत्र में छुपाकर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नामांकन को अस्वीकृत कर उसे उसकी उम्मीदवारी से निर्हित करने बाबत!
महोदय,
लेख है कि 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधानसभा के उप-निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र प्रारूप-26(भाग-क) के कंडिका 05 में लंबित आपराधिक मामले के उप कंडिका (i) में अभ्यर्थी श्री ब्रह्मानंद नेताम द्वारा घोषणा करते हुए अपने विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होना बताया तथा उक्त कंडिका में लागू नहीं होता है लिखा गया है, तथा कंडिका (ii) में आपराधिक मामले लंबित है-लागू नहीं लिखा गया है।
जबकि ब्रम्हानंद नेताम के विरूद्ध झारखंड के जमशेदपुर जिले में एक 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में सहआरोपी है। इस संबंध में जिला जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध क्रमांक 84/2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376 डीबी, 120 बी भादवि, 4, 6 पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। जिसमें विवेचना उपरांत अभ्यर्थी ब्रह्मानंद नेताम का नाम अंकित है, तथा मामले में प्रारंभ में 05 आरोपियों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज किया गया था जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना के दौरान 05 अन्य नामजद और 10-12 अन्य अज्ञात आरोपियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी जिन्हें आरोपी बनाया गया। एफआईआर में दर्ज 5 आरोपियों के अलावा अन्वेषण में अन्य आरोपियों के नाम सामने आये थे, ब्रम्हानंद नेताम पूर्व भाजपा विधायक उनमें से एक है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत चालान में छत्तीसगढ़ के ब्रम्हानंद नेताम पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर निवासी चारामा जिला कांकेर का नाम भी है।
इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अपने आपराधिक कृत्यों को छुपा कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की अपेक्षायें पूरी नहीं की गई है।
अतः अभ्यर्थी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकृत करते हुये उसकी उम्मीदवारी से उसे निर्हित किया जाये।
सुशील आनंद शुक्ला देवा देवांगन
अध्यक्ष-कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष-कांग्रेस विधी विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी