आज से यातायात नियम में हुये परिवर्तन, यातायात नियम का किया उलंघन तो भारी भरकम भरना होगा जुर्माना
नई दिल्ली। यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 शनिवार की रात 12 बजे से शुरू हो गया है। जो 1 सितंबर से लागू होगा। एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो जाएंगे. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा. कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे. वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। कुछ पेनल्टी बहुत ज्यादा है ताकि यातायात सुरक्षा को लेकर जनता जागरूक रहे. जैसे सीट ब्लैट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपए कर दिया गया है पहले यह 100 रुपए था. रेड लाइट जम्प के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपए था, अब 5000 रुपए देने होंगे. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.