राज्य सरकार का श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला, निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों-कर्मकारों की सेवानिवृत्ति की आयु अब 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष
चालू माह अगस्त से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा तत्काल लाभ
रायपुर, 27 अगस्त 2019/ राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों-कर्मकारों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत लाखों कर्मकारों को दो वर्ष और सेवा करने का मौका मिलेगा। यह ऐतिहासिक फैसला छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (नियोजन आदेश) अधिनियम 1961 के प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर लिया गया है। इस आशय की अधिसूचना 5 अगस्त 2019 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। अब माह अगस्त से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार राज्य के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों-व्यवसायियों को अपने दुकान एवं स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के तहत दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक होता है। इस पंजीयन का हर पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराने का प्रावधान था। प्रदेश के व्यपारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की राज्य सरकार से की जा रही थी। व्यपारियों के मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरण करवाए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रदेश के छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के नवीनीकरण कीर आवश्यकता नहीं होगी। व्यपारियों के लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से व्यपारियों को नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि, समय एवं उर्जा की बचत होगी।