वन तथा आवास मंत्री श्री अकबर ने कहा – किसान कल्याण समिति की अधिकांश मांगें राज्य सरकार ने मानी… प्रभावित पात्र किसानों को 1200 से 2500 वर्ग फीट आवासीय भूमि होगी आबंटित
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर 03 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का किया गया है गठन
- सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉ. शिवकुमार डहरिया समिति में हैं शामिल
रायपुर, 04 मार्च 2022/ वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की बैठक उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर पिछले 02 माह से आंदोलन किया जा रहा है। किसानों ने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांग पूरी कर दी गई है। किसानों की मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा 03 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसमें कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल है। किसानों की मांगो पर 03 बैठके क्रमशः 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी 2022 को हुई। बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक श्री धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित युवक-युवतियों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में रोजगार के संबंध में किसान कल्याण समिति के चर्चा उपरांत यह तय किया गया कि ऐसे पद जो अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के हैं ऐसे लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो निविदा आमंत्रित की जायेगी उन निविदा में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 60 प्रतिशत रोजगार देने की अनिवार्यता होगी।
दुकान, गुमटी, चबुतरा लागत मूल्य पर आबंटन करने के संबंध में वर्तमान में आवेदन हेतु रिक्त 57 दुकान, 12 गुमटी, 04 हॉल एवं 71 चबुतरें का आबंटन लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को आबंटित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 13 और ग्रामों को अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में जमीनों की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर की अनुमति के संबंध में भूमि का क्रय-विक्रय हेतु कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्रामों में अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी जिसे कम कर लेयर-2 के सभी 13 ग्रामों को अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त किया गया। अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त किए जा रहे ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं- कुहेरा, परसदा, पलौद, कोटनी, तांदुल, खण्डवा, पचेड़ा, भेलवाडीह, तेंदुआ, पौता, बंजारी, चेरिया, कुर्रू। उल्लेखनीय है कि पूर्व से 14 और ग्राम अनापत्ति की आवश्यकता से मुक्त थे। इस तरह कुल 41 ग्रामों में से 27 ग्राम अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता से मुक्त हो गए हैं। जो 14 ग्राम बचे है वे लेयर-1 के ग्राम है, जहां पर नई राजधानी क्षेत्र का निर्माण किया गया है।