आरोपी जेल प्रहरी गिरफ्तार…आंबेडकर अस्पताल में डाक्टरों की हड़ताल के बाद
रायपुर, 23 फरवरी 2021। मेकाहारा स्थित आंबेडकर अस्पताल में दिनाँक 22-02-2021 को डाक्टरों से मारपीट करने वाले दंतेवाड़ा जेल के प्रहरी शत्रुहन उरांव को मौदहापारा पुलिस ने मंगलवार, दिनाँक 23-02-2021 को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालकर डाक्टरों से गाली-गलौच व मारपीट का केस दर्ज किया गया है। घटना के समय जेल प्रहरी ने शराब पी रखी थी, इसकी पुष्टि मेडिकल जांच रिपोर्ट से हुई है।
पुलिस अफसरों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। घटना के दौरान आंबेडकर अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र में पदस्थ दो पुलिस कर्मी मूक दर्शक बने रहे। दोनों पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश भी नहीं की, लिहाजा उनके खिलाफ भी विभागीय जांच की जा रही है।
मौदहापारा पुलिस थाना प्रभारी यदूमणि सिदार ने बताया कि आंबेडकर अस्पताल के रेडियो डायग्नोसिस विभागाध्यक्ष कक्ष में एमआरआई में पदस्थ आएमओ के आने पर पीछे से दंतेवाड़ा जेल प्रहरी शत्रुहन उरांव ने आकर पर्चा को टेबल में पटकते हुए कहा कि यह जांच कब होगा एवं इसके साथ ही पीजी छात्रों (डाक्टरों) के साथ गाली-गलौज करने लगा।
जेल प्रहरी से जब यह पूछा गया कि आपका अधिकारी कौन है, उनका फोन नंबर दीजिए, बात करेंगे तो वह यह कहते हुए गाली गलौज करने लगा कि मरीज का एमआरआई कब होगा। डाक्टरों ने उसे शांत करने की कोशिश की तो वह उलझ गया। जूनियर डाक्टर ने बीच-बचाव करने आगे बढे तो शत्रुहन उरांव दो डाक्टरों से मारपीट कर दी।
इस दौरान वहां मौजूद महिला डाक्टर समेत तीन अन्य डाक्टरों से गाली-गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। घटना की जानकारी अधीक्षक को फोन पर देने के बाद अस्पताल पुलिस चौकी से दो पुलिस जवानों ने आकर जेल प्रहरी को समझाते हुए अपने साथ ले गए। डाक्टरों ने पुलिस को बताया कि दंतेवाड़ा जेल के एक बंदी की एमआरआई जांच के लिए पहुंचा जेल प्रहरी शत्रुहन उरांव सबसे बाद में आया था।
एमआरआई जांच क्रमवार होना तय था और उसे बताया गया था कि जांच में समय लगता है, बावजूद इसके जेल प्रहरी ने शराब के नशे में सीटीएआरआई कंसोल एवं काउंटर में उपस्थित डाक्टरों के साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की।
आंबेडकर अस्पताल के संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ भृत्य रामूलाल महिपाल की लिखित शिकायत पर मौदहापारा थाना पुलिस ने जेल प्रहरी के खिलाफ धारा 186, 294, 353, 506 एवं चिकित्सा सेवा हिंसा अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध कायम कर लिया। इस मामले में मंगलवार को आरोपित की गिरफ्तारी कर मेडिकल जांच कराया गया। शराब सेवन की पुष्टि होने पर अन्य धारा भी जोड़ी जा रही है।