किसी भी पीड़ित महिला के साथ नहीं होगा अन्याय – डॉ. किरणमयी नायक

किसी भी पीड़ित महिला के साथ नहीं होगा अन्याय – डॉ. किरणमयी नायक
  • महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने की जशपुर में 19 प्रकरणों की सुनवाई
  • बच्चा चोरी के प्रकरण में डीएनए टेस्ट करवाने के दिए निर्देश
रायपुर, 27 नवम्बर 2020/छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने शुक्रवार को जशपुर जिले के महिलाओं के उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित महिला के साथ अन्याय नहीं होगा। इस दौरान कुल 19 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिसमें से 5 प्रकरण संम्पत्ति विवाद, 2 प्रकरण दहेज प्रताड़ना, 6 प्रकरण मानसिक प्रताड़ना से संबंधित थे। अन्य प्रकरण कार्यस्थल पर प्रताड़ना, मारपीट एवं घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण से संबंधित थे। कार्यवाही के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।
आयोग के समक्ष आए एक प्रकरण में आवेदिका द्वारा भरण पोषण की मांग की गई। डॉ. किरणमयी नायक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनावेदक को उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों के लिए 10 हजार रूपए भरण-पोषण के लिए उनके खाते में जमा करने के लिए कहा। उन्होंने इस प्रकरण को 6 माह के लिए निगरानी में रखा है तथा अनावेदक के साथ आए सरपंच को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
डॉ. नायक ने एक चिकित्सक संस्था पर बदलने के प्रकरण की शिकायत मिलने पर सुनवाई करते हुए कहा आवेदकगणों की मांग पर डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए। डॉ. किरणमयी नायक ने कुनकुरी एसडीओपी को प्रकरण के लिए अधिकृत किया पर तथा जशपुर के मुख्यचिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को डीएनए टेस्ट में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा है। डीएनए रिपोर्ट को राज्य महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष डॉ. नायक ने घर को तोड़ने के एक प्रकरण की सुनवाई करते हुए जशपुर तहसीलदार को निर्देशित किया कि आवेदिकागणों को वैधानिक पटृटा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें।
डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा तथा अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर निःसंकोच निडर होकर शिकायत कर सकती हैं। महिलाएं अपने मामलों की शिकायत सादा आवेदन पत्र में राज्य महिला आयोग रायपुर को भेज सकती हैं। इसके साथ ही आयोग की वेबसाईट सीजीमहिलाआयोग.कॉम में आनलाईन तथा टोल फ्री नम्बर 18002334299 में निःशुल्क दर्ज करा सकते हैं। मामलों में निःशुल्क कार्यवाही की जाती है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर श्री महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री हीरू राम निकुंज, शासकीय अधिवक्ता, महिला बाल विकास विभाग अधिकारी उपस्थित थे।

The News India 24

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