निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प बेचने वाले स्टाम्प व्हेण्डर का लायसेंस निरस्त
रायपुर, 23 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर ऑॅफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी तथा जिला पंजीयक द्वारा शासकीय कार्य में मनमानी-लापरवाही और निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वालों (टाम्प व्हेण्डरो पर लगातार निगाह रखी जा रही है। ऐसे कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें जारी लायसेंस निरस्त की जा रही है।
इसी कड़ी में उप पंजीयक कार्यालय परिसर मुुंगेली में स्टाम्प बेचने वाले स्टाम्प व्हेण्डर श्री प्रेमचंद देवांगन का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम 1942 के विभिन्न उपनियमों के तहत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंजीयक ने स्टाम्प व्हेण्डर श्री देवांगन का लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उन्होंने उप पंजीयक मुंगेली को स्टाम्प व्हेण्डर श्री देवांगन का स्टाम्प विक्रय एवं स्टॉक पंजी को कार्यालय में जमा कराकर इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं।