शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले भनपुरी, मोवा और अभनपुर दुकान के विक्रयकर्ताओ पर प्रकरण दर्ज

शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले भनपुरी, मोवा और अभनपुर दुकान के विक्रयकर्ताओ पर प्रकरण दर्ज
आबकारी आयुक्त के निर्देश पर जारी है छापामार की कार्यवाही
रायपुर, 21 सितंबर 2020/ आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आज राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभागीय उड़नदस्ता और जिला रायपुर के आबकारी के संयुक्त दल द्वारा रायपुर जिले के विभिन्न देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में छापामार कार्यवाही की गई। देशी मदिरा दुकान भनपुरी तथा मोवा और विदेशी मदिरा दुकान अभनपुर में मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा बेचते हुए पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत इन दुकानों के मदिरा विक्रयकर्ताओ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जिन दुकानों के मदिरा विक्रयकर्ताओ पर प्रकरण कायम किए गए ऐसी दुकानों के आरोपियो को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी।
  संयुक्त टीम द्वारा आज देशी मदिरा दुकान भनपुरी,अभनपुर लखोली, टाटीबंध, सड्डू, मोवा, नर्मदापारा, गंजपारा, मंदिर हसौद और विदेशी मदिरा दुकान भनपुरी, टिकरापारा, अभनपुर, अंबुजा मॉल, मंदिर हसौद, टाटीबंध, हीरापुर, गोगांव मालवीय रोड, मोटर स्टैंड पंडरी, मोवा एवं स्टेशन रोड के दुकानों में आकस्मिक  छापामार कार्यवाही की गई।
   प्रकरण कायम किया गया। उल्लेखनीय है कि आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों में अनियमितता पाए जाने की शिकायतों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। छापामार कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

The News India 24

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