पंजीकृत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को मई और जून का शेष खाद्यान्न 31 अगस्त तक वितरण कराने के निर्देश
रायपुर, 14 अगस्त 2020/ऐसे प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार किसी भी योजना अंतर्गत राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है और जिन्होंने खाद्यान्न प्राप्ति के लिए पंजीयन कराया है। उन्हें मई एवं जून दो माह के लिए खाद्यान्न वितरण किया जाना था। केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई एवं जून माह का वितरण में शेष पंजीकृत सदस्यों को 31 अगस्त 2020 तक खाद्यान्न वितरण करने को कहा गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर मई एवं जून माह के वितरण में शेष पंजीकृत सदस्यों को 31 अगस्त 2020 तक वितरण कराकर अवगत कराने कहा गया है। पत्र के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 48 प्रतिशत परिवारों को चना एवं 66 प्रतिशत सदस्यों को चावल का वितरण किया गया है। जिसमें बीजापुर और सुकमा जिले में 10 प्रतिशत से कम तथा जशपुर, रायपुर और मुंगेली जिले में 50 प्रतिशत से कम सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर मई एवं जून माह के वितरण में शेष पंजीकृत सदस्यों को 31 अगस्त 2020 तक वितरण कराकर अवगत कराने कहा गया है। पत्र के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 48 प्रतिशत परिवारों को चना एवं 66 प्रतिशत सदस्यों को चावल का वितरण किया गया है। जिसमें बीजापुर और सुकमा जिले में 10 प्रतिशत से कम तथा जशपुर, रायपुर और मुंगेली जिले में 50 प्रतिशत से कम सदस्यों को खाद्यान्न वितरण किया गया है।