कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक ग्लास तथा पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर पाबंदी

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक ग्लास तथा पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर पाबंदी
धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने मदिरा दुकान के आसपास प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास तथा पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर पाबंदी लगायी गयी है। साथ ही मदिरा दुकान परिसर में मदिरा का उपभोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में आज आबकारी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा सँयुक्त कार्रवाई की गयी।
मदिरा दुकान के आसपास शराब पीते पाए जाने पर आरोपी राजकुमार निषाद रांवा, अशोक निषाद रांवा, योगेश साहू भखारा तथा दीपक निर्मलकर रुद्री रोड धमतरी के विरुद्ध धारा 36 (च) आब. एक्ट  के तहत कार्रवाई की गयी। मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराते पाए जाने पर नरसिंग साहू रांवा,रामप्रसाद सोनी रुद्री रोड धमतरी, सलीम रजा बठेनावार्ड तथा खेलन टांडे नहरनाका के विरुद्ध धारा 36 (ग) आब.एक्ट  के तहत कार्रवाई की गयी।
इसी तरह पानी पाउच डिस्पोजल विक्रय करते पाए जाने पर राजा डेली नीड्स, मामा डेली नीड्स, मामाजी डेली नीड्स रुद्री रोड धमतरी तथा बठेनावार्ड देशी मदिरा दुकान के पास टाटा मैजिक वाहन में 17 बोरी पानी पाउच बिना बैच नंबर के पाए जाने पर हसन रजा के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी।
 ज्ञातब्य है कि विभागीय अमले के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु लाउडस्पीकर के माध्यम से अनावश्यक भीड़ से बचने तथा डोर डिलीवरी सुविधा का लाभ लेने के अलावा  सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील भी की जा रही है।

The News India 24

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