स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने होम आइसोलेशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश किए जारी
रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने होम आइसोलेशन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर जिला प्रशासन के उत्तरदायित्वों और मरीजों के लिए तय शर्तों से अवगत कराया है। जिला अनुसार दी गई सूची में दर्शित मरीजों की संख्या अनुसार,जिला प्रशासन की ओर से पायलट मॉडल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए कैटेगरी सी (लक्षण रहित) के मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है। प्रदेश के सभी जिलों से स्वास्थ्य विभाग को भेजे आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 295 सी कैटेगरी के मरीजों के लिए अनुमति मांगी गई थी। इनमें रायपुर में सबसे अधिक 50 मरीज हैं। इसी तरह बालोद में 10, बलौदाबाजार में 10, बलरामपुर में 5, बस्तर में 10, बेमेतरा में 10, बीजापुर में 5, बिलासपुर में 20, दंतेवाड़ा 5, धमतरी 10, दुर्ग में 20, जीपीएम में 5, गरियाबंद 10, जांजगीर-चांपा में 10,जशपुर में 5, कांकेर में 5, कवर्धा में 10, कोंडागांव में 5, कोरबा में 10, कोरिया में 5, महासमुंद 10,मुंगेली 10, नारायणपुर में 5, रायगढ़ में 10, राजनांदगांव 10, सुकमा में 5, सूरजपुर में 5, सरगुजा में 10 मरीजों के लिए अनुमति मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को जारी विस्तृत दिशा निर्देशों में जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व, होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए शर्ते, जिला स्वास्थ्य विभाग के लिए दिशानिर्देश, होम आइसोलेशन की पूर्व की प्रक्रिया, मरीजों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश, मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी रखने के निर्देश,मरीज के अटेंडेंट के लिए दिशा निर्देश, कोरोना मरीजों के पड़ोसियों के लिए सुझाव व जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।
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