नगर पालिक निगम,आमासिवनी बस्ती,पुलिस कॉलोनी, विघानसभा में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर कन्टेनमेंट जोन घोषित
रायपुर, 13 जूलाई। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम,आमासिवनी बस्ती,पुलिस कॉलोनी, विघानसभा में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
अपर कलेक्टर ने पश्चिम में सूर्यकांत खरे का मकान, उत्तर में राजेश साहू का मकान, पूर्व में पंचम तुरकाने का मकान और दक्षिण में गायनिधि का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसी तरह आमासिवनी पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,विधानसभा, में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम तथा उत्तर में कॉलोनी का बाउंड्रीवाल,पूर्व में सी ब्लॉक भवन और दक्षिण में कॉलोनी का गार्डन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी।
प्रगति नगर, वीआईपी करिश्मा मोवा में कंटेंटमेंट जोन
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम,प्रगति नगर मोवा,पंडरी में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में चमन लाल साहू का मकान, उत्तर तथा दक्षिण में बंद है,पूर्व में सावित्री वर्मा के मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इसी तरह वीआईपी करिश्मा विधानसभा रोड मोवा में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व,पश्चिम,दक्षिण और उत्तर में व्हीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट का सी-ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।