यात्रियों को सफर शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर कोविड ई-पास के लिए पंजीयन करना अनिवार्य
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रेन-हवाई जहाज से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम तय कर दिए गए हैं । छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्ति को 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा, फिर चाहे वे ट्रेन या प्लेन से आ रहे हों । इसके लिए उन्हें लिखित में देना होगा कि वे निर्धारित अवधि में निर्धारित नियम का कड़ाई के साथ पालन करेंगे। इसके लिए यात्रियों को अपना सफर शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ के पोर्टल पर कोविड ई-पास के लिए पंजीयन करना अनिवार्य होगा ।