लॉकडाउन 4.0: वाहन चालक जान ले ये नियम, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

लॉकडाउन 4.0: वाहन चालक जान ले ये नियम, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस नई गाइडलाइन की खास बात ये है कि इस बार ये सारे नियम और छूटें तीनों जोनों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन में लागू होंगी।

नई दिल्ली:  देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। जिसके चलते देश में लॉकडाउन का चौथा चरण आज यानी 18 मई से शुरू हो गया है। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद भी सरकार द्वारा लॉकडाउन के इस चरण में छूटों को बढ़ाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने वाहनों को लेकर नई गाइडललाइन जारी है की है। जो लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रभावी होगी। हालांकि केंद्र ने ये साफ़ कहा कि राज्य सरकारें अपनी इच्छा से इन नियमों में परिवर्तन कर सकती हैं।

वाहनों को लेकर जारी गाइडलाइन

लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत लागो होने वाले नियमों की नई गाइडलाइन गढ़ मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में निजी वाहनों के साथ साथ बसों को भी जाने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस नई गाइडलाइन की खास बात ये है कि इस बार ये सारे नियम और छूटें तीनों जोनों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन में लागू होंगी। सिर्फ ये नियम देश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे।

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इस गाइडलाइन के अनुसार अब हर जोन में आप सार्वजनिक वाहन यानि कि ऑटो, रिक्शा और टैक्सी से सफ़र कर सकेंगे। लेकिन इस सफ़र में कुछ शर्ते हैं। यानी कि ऑटो रिक्शा चल तो सकेंगे मगर सिर्फ एक सवारी को लेकर ही निकल सकेंगे। वहीं प्राइवेट गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा दो और सवारियो को अनुमति दी गई है। रेड जोन में बाइक पर सिर्फ चलाने वाले को अनुमति मिली है। यानि कि उसके साथ कोई सवारी नहीं हो सकती।

राज्य कर सकते हैं परिवर्तन

गृह मंत्रालय ने कुछ नियम अभी भी लॉकडाउन 3 की तरह ही रखे हैं। जैसे ये सभी गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए ही मानी हैं। यानि की शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं है। वहीं 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम के बालक और गर्भवती महिलाओं को अभी भीं सभी क्षेत्रों में हर समय बाहर न निकलने का आदेश है।

The News India 24

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