अर्नव गोस्वामी की याचिका खारिज होना न्याय की जीत
रायपुर/19 मई 2020। आर.भारत टी.वी. के एडिटर की रिट याचिका आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया। जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्रक्षम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी। आज के इस निर्णय के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला एवं कांग्रेस विधी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने स्वागत किया है। ज्ञात हो कि बता दें कि आर.भारत टी.वी. के एडिटर अर्णव गोस्वामी ने अपने चैनल के एक कार्यक्रम ‘‘पूछता भारत’’ में पालघर महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या में माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ कलंकित, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जिससे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर, अर्णव के खिलाफ पूरे प्रदेश भर 100 से अधिक एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। अर्णव ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुये देश को धर्म के आधार पर दंगे के लिये उकसाया एवं धार्मिक उत्माद का वातावरण पैदा किया। जिसमें पुलिस द्वारा धारा 153, 153A, 153B, 295A, 504 एवं 505 पर अपराध दर्ज किया था। जिसे अर्णव द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौति दी गयी थी। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में अंतरिम जमानत अर्णव को मिली थी। जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से श्री विवेक के.तन्खा, महाराष्ट्र की तरफ से कपिल सिब्बल एवं राजस्थान और झारखंड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।