मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कोरेन्टीन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टरों को निर्देश
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से हो पालन
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी सभी दुकानें
भूमिपूजन, शिलान्यास, उद्घाटन, सामाजिक समारोह एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों का नहीं होगा आयोजन
अपर मुख्य सचिव गृह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली कलेक्टरों, कमिश्नरों, आईजी, एसपी एवं सीएमएचओ की बैठक
रायपुर, 18 मई 2020/ कोरोना महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप कोरेन्टीन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने आज चिप्स कार्यालय से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभागीय कमिश्नरों, पुलिस महानिरीक्षकों, नगर निगमों के कमिश्नरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चतुर्थ लॉकडाउन के तहत जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी।
श्री साहू ने दूसरे राज्यों से ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों के अलावा सीमावर्ती जिलों राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं कोरिया की सीमा पर श्रमिकों को प्रशासन तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से भोजन, पानी, चप्पल-जूता आदि की सहायता और उन्हें कोरेन्टीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों को जो अपने वाहन से आ रहे हैं उनका नाम, पता एवं रूट की जानकारी लेकर उन्हें बिना उतारे गंतव्य तक जाने देने के निर्देश दिए। प्रवासी श्रमिकों को राज्य की एक सीमा से दूसरे सीमा तक पहुंचाने के लिए बसों-ट्रकों की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्रमिकों के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले अन्य लोगों की जानकारी अनिवार्य रूप से ‘एप-रजिस्ट्रेशन’ करने के बाद ही एण्ट्री कराने के निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने कोरेन्टीन सेंटरों में रह रहे लोगों की नियमित रूप से निगरानी करने और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साबुन, सेनेटाईजर, मास्क का उपयोग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। इस कार्य के लिए डॉक्टर एवं पुलिस के अलावा कृषि, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरेन्टीन सेंटर में रह रहे लोगों को किसी भी कार्य के लिए घर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कोरोना नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को और अधिक मजबूत बनाने, अधिकारी-कर्मचारी की 24 घंटे ड्यूटी लगाने तथा रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद एवं मध्यप्रदेश से आए श्रमिकों को अलग-अलग कोरेन्टीन सेंटरों में रखने, उनका रेण्डम टेस्टिंग कराने, गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने तथा उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरेन्टीन सेंटर के लिए विभिन्न शासकीय भवनों का उपयोग करें, लेकिन पंचायत भवन को कोरेन्टीन सेंटर ना बनाए ताकि वहां शासकीय कार्यों का संचालन हो सके। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में मजदूरों की संख्या अधिक हो तो वहां हाई स्कूल-हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का उपयोग कर सकते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री साहू ने कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, वाहनों में अधिक लोगों की सवारी नहीं करने, लोक परिवहनों-बस-टेक्सी-ऑटो-रिक्शा का संचालन नहीं कराने तथा सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालय खुलेंगे, रजिस्ट्री कार्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं न्यायालयीन कार्य सिर्फ दो घंटे संचालित हो, जिसमें सीमित प्रकरणों पर ही विचार किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव श्रम श्री सोनमणि बोरा, सचिव परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।