शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों से स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 30 जून तक आवेदन आमंत्रित
कांकेर। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों से स्वरोजगार स्थापना के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 30 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
जिले के बेरोजगार युवक, युवतियों को व्यवसाय हेतु 02 लाख रूपये, सेवा स्थापना हेतु 10 लाख रूपये एवं उद्योग स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये तक के लिए ऋण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.सी.एस. ठाकुर ने बताया कि उक्त योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख रूपये, पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये मार्जिन मनी की अनुदान राशि ऋण स्वीकृति उपरांत आवेदक के खाता में देय होगा।
इस योजना के तहत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, इसके अलावा उन्हें आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को न्यूनतम कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, महिला, विकलांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) होना चाहिए। उसे किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए। आवेदक जिन्होंने प्रधनमंत्री रोजगार रोजगार योजना, प्रधनमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, वे पात्र नहीं होंगे।
आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन 30 जून तक कार्यालयीन समय में प्राप्त कर जमा किया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उत्तर बस्तर कांकेर, कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 12 में सम्पर्क किया जा सकता है।