निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

रायपुर– निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता के खिलाफ एक और अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दुर्ग जिले के सुपेला थाने में धारा 409, 420, 467, 468,471, 201 और 421 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। माणिक मेहता की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज हुआ है। माणिक मेहता वहीं हैं जिनकी बहन मिक्की मेहता के साथ मुकेश गुप्ता ने गंधर्व विवाह किया था। शादी के कुछ वक़्त बाद मिक्की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

मुकेश गुप्ता पर यह आरोप लगाया गया है कि दुर्ग जिले के एसपी के रूप में काम करने के दौरान उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर साडा की मोतीलाल आवासीय योजना में भूखंड का आबंटन अपने नाम कराया था. यह आबंटन साडा भंग होने के बाद कराया गया. पुलिस में दर्ज प्रकरण के मुताबिक मुकेश गुप्ता ने साडा भिलाई के पूर्व पदेन सदस्य होने के नाते अपने पद व प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए साडा भंग होने के एक दिन बाद ही 9 जून 1998 को 2928 वर्गफुट भूखंड के बदले उससे लगभग दोगुने भूखंड यानी 5810 वर्गफुट की रजिस्ट्री चेक देकर कराई. इस चेक की राशि 13 जून को हुई. यानी बिना पैसे पाए भंग हो चुके साडा से मुकेश गुप्ता ने अपने नाम जमीन ले ली।

आरोप है कि जमीन क्रय करने पश्चात मुकेश गुप्ता ने उस पर भवन निर्माण कराया. मामले की शिकायत होने बाद उस मकान को 42 लाख रुपये में बेच दिया और दिल्ली में 1 करोड़ 5 लाख रुपये का घर खरीदा। हालांकि बताया जाता है कि मकान को पहले लगभग 27 लाख रुपये में बेचने की सूचना मुकेश गुप्ता ने विभाग को लिखित रूप से दी थी. सौदा रद्द होने की भी सूचना विभाग को दी गई, लेकिन अगले ही दिन नए विक्रेता से उसी संपत्ति का सौदा 42 लाख रुपये में कर दिया गया।

The News India 24

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