मालवाहकों के ड्राइवर-हैल्पर के संबंध में और उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी
मालवाहकों के ड्राइवर-हैल्पर के संबंध में और उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी
उद्योग और परिवहन विभाग ने जारी किए संयुक्त दिशा-निर्देश
रायपुर, 29 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए निर्देश जारी किये गये है। अर्न्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राइवर एवं हैल्पर भी आ जा रहे है। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में उनके माध्यम से कोरोना संक्रमण का प्रकोप राज्य़ में फैल सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में संयुक्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, परिवहन और उद्योग विभाग के जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जारी पत्र मंे कहा गया है कि अन्य राज्यों-जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राइवर एवं हैल्पर को लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। ड्राइवर एवं हैलपर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्थाएं उसी निश्चित स्थान लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट-गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।
अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था की जाए। यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग-अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
जारी निर्देश में कहा गया है कि ड्राइवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग करने की सलाह दी जाये। सभी माल वहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये। स्थानीय परिवहन संघों को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन उपायों के जरूरी होने की जानकारी बैठक या अन्य उपयुक्त माध्यम से सोशल डिसटेंस का पालन करते हुए दी जाए एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
उद्योगों में माल परिवहन तथा सीमित संख्या में व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार सभी औद्योगिक परिसरों में भी सैनिटाईजेशन, फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंस संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय औद्योगिक स्ंस्थानो-संघों की बैठक लेकर या अन्य उपयुक्त माध्यम से इन जरूरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए