लॉक डाउन के चलते गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया शराब के अलावे तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर भी अभी बैन रहेगा……छत्तीसगढ़ में 28 अप्रैल तक बंद है शराब दुकान लॉकडाउन
नई दिल्ली 25 अप्रैल 2020। लॉकडाउन में भले ही छूट को लेकर गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन देश भर में शराब दुकानों को अभी अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। शराब के अलावे तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर भी अभी बैन रहेगा।
25 मार्च से जारी लॉकडाउन को आज एक महीना हो गया है। इसी के साथ पूरे देश में शराब की बिक्री पर भी रोक जारी है। गाइडलाइन में भी इसे खोलने को लेकर कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा इस पर बैन बरकरार रहेगा। शुक्रवार को आदेश में साफ तौर पर ये बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत व नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में मौजूद आवासीय परिसरों और निकट पड़ोस गली-मोहल्ले की दुकानों के साथ ही स्टैंड अलोन दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
हालांकि हॉटस्पाट जोन में ये आदेश लागू नहीं होंगे और यहां पर सभी तरह की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। बता दें कि लाकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी थी इसमें राशन, फल और सब्जी दुकानें थी। जिसमें सरकार ने थोड़ी ढील दी थी।
छत्तीसगढ़ में 28 अप्रैल तक बंद है शराब दुकान
लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब प्रदेश भर की शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश आगे बढ़ा दिया था। राज्य में शराब दुकान 28 अप्रैल तक बंद रहेगी। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया 21 अप्रैल को ही जारी कर दिया था ।आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-विदेशी विदेशी मदिरा के मद्य भंडारों को 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।